31 दिसम्बर तक सत्यापन ना करवानें पर रूक जाएगी पेंशन
अनूपगढ, 21 दिसम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमन्त्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमन्त्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमन्त्री दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थी पेंशनधारियों को प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है अन्यथा इन योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली पेंशन राशि रोक दी जावेगी। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रोशनलाल ने बताया कि जिले के कुल 82177 लाभार्थियों में से 45017 पेंशनर्स का सत्यापन शेष है, जिनमें से ब्लॉक-अनूपगढ़ में 11781, ब्लॉक घड़साना में 13747, ब्लॉक रायसिंहनगर में 10617, ब्लॉक श्रीविजयनगर में 8872 सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन शेष है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन हेतु एंड्रॉइड मोबाईल ऐप राजस्थान सोशल पेंशन एवं आधार फेस आरडी के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से निशुल्क पेंशन सत्यापन कोई भी कर सकता है। पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई- मित्र कियोस्क / राजीव गांधी सेवा केन्द्र / ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से करवाया जा सकेगा। अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से वंचित रहे पेंशन का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से भी करवाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि उक्त प्रक्रिया द्वारा किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नही हाने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी, विकास अधिकारी/उपखंड अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी, विकास अधिकारी/उपखंड अधिकारी स्वंय की एसएसओ आईडी द्वारा एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओं नंबर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाईल नं. पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। यदि किसी पेंशनर के आधार के साथ मोबाईल नम्बर नही जुड़ा होने के कारण ओटीपी नही आ रहा है अथवा उनका बायोमेट्रिक के आधार पर भी सत्यापन नहीं हो रहा है तो ऐसे पेंशनर्स को स्वयं के आधार / जनधार कार्ड के साथ संबंधित स्वीकृति कर्ता अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने पर पेंशनर्स स्वीकृति कर्ता अधिकारी द्वारा इन दस्तावेजों को पेंशन पोर्टल पर अपलोड किया जाने के उपरांत पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा किया जा सकेगा। ऐसे पेंशनर जो अत्याधिक वृदावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाये हो तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन किया जा सकेगा।