ANUPGARH NEWS-विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कलक्टर ने प्रभावी आदेश किए जारी

विधानसभा आम चुनाव 2023
चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 प्रभावी
–23 नवम्बर को सायं 6 बजे से बाहर से आये समर्थक, प्रचारक निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकेंगे
–23 नवम्बर को 6 बजे पश्चात डोर टू-डोर संपर्क कर सकते हैं
–पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे नहीं हो सकते
–चुनाव परिणाम के पश्चात विजय जुलूस पर प्रतिबंध

अनूपगढ, 23 नवम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमति कल्पना अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिये चुनाव शान्तिपूर्णक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने व जिले के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गो के मतदाता बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है, को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अनूपगढ में जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है।

राजनैतिक पार्टी एवं उम्मीदवारों द्वारा मतदान समाप्ति के 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक लाने एवं ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। 23 नवम्बर को सायं 6 बजे के पश्चात संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में बाहर से आये हुए समर्थक, प्रचारक, राजनैतिक पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस या अभियान पदाधिकारी जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर रहने पर प्रतिबंध रहेगा।
मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर एरिया में कोई राजनैतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राईफल, बन्दूक एवं एम.एल.गन, 12 बोर आदि एवं अन्य तेजधार हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, बल्लभ, कटार, धारिया, बाघनख (शेरपंजा), लाठी आदि लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों, मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों जो अधिकृत है, पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण रखने की छूट होगी।

23 नवम्बर को सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सभा एवं लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। डोर टू-डोर संपर्क पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे नहीं होंगे। 23 नवम्बर को सायं 6 बजे से 25 नवम्बर 2023 को सायंकाल 6 बजे तक, पुर्नमतदान की स्थिति में पुर्नमतदान की घोषणा से मतदान समाप्ति तक मतदान केन्द्र के क्षेत्रों में एवं मतगणना दिवस 3 दिसम्बर को सूखा दिवस रहेगा। मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर एरिया में प्रचार-प्रसार नहीं होगा तथा चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

Share:

More Posts

स्वतंत्र दिवस समारोह पर उपखंड प्रशासन द्वारा सम्मानित

मलकीत सिंह चहल इंटरनेशनल बाईक राइडर को स्वतंत्र दिवस समारोह पर उपखंड प्रशासन द्वारा सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनायें व बधाई

History baba bidhichanad@SH#EP=142

                                                                 इतिहास बाबा बिधि चंद बाबा बिधि चंद   एक सिख धार्मिक उपदेशक और सैन्य कमांडर थे, जो अमृतसर से

History mata kola@SH#EP=141

                                               इतिहास माता कोला माता कौलन गुरु हरगोबिंद साहिब के समय की एक आध्यात्मिक महिला थीं । कौलन का अर्थ है वह जो

History gurudwara nankana Sahib@SH#EP=140

                 इतिहास गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान ननकाना साहिब, पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में स्थित एक शहर है। इसका वर्तमान नाम सिखों के पहले गुरू गुरू