नशे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबन्ध


–जिला कलक्टर ने जारी किया आदेश
– संपूर्ण अनूपगढ़ जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा आदेश

अनूपगढ़, 22 जनवरी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अवधेश मीणा ने आदेश जारी कर नशे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली दवाईयों की खुली/अनियन्त्रित बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया है। जिला कलक्टर ने बताया कि अनूपगढ़ जिले में कुछ दवाईयां जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के रूप में परिभाषित नहीं हैं, उन्हें टेबलेट या इन्जेक्शन के रूप में लोगों द्वारा नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त नशे के अधिगम आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित कर सकते है इसलिए लोकहित तथा युवकों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त जिला अनूपगढ़ में नशे के रूप में प्रयुक्त जाने वाली उक्त दवाईयों की खुली/ अनियन्त्रित विक्री पर प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अनूपगढ़ जिले में कोई भी व्यक्ति / फर्म / थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता प्रतिबंधित दवाओं का क्रय-विक्रय / संग्रहण / प्रदर्शन नहीं करेंगे। सहायक औषधि नियन्त्रक, सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस विभाग परस्पर समन्वय स्थापित कर टीमें बनाकर मैडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण करेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियिमतता या उल्लघंना पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करेंगे तथा समय-समय पर वस्तुस्थिति से मुझे अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। धोक दवा विक्रेता उक्त दवाईयों के समस्त क्रय-विक्रय का दैनिक स्टॉक रजिस्टर बैंच नम्बर सहित संधारण करेंगे। इसकी दिनाकवार सूचना अनुपगढ़ / रायसिंहनगर/श्रीविजयनगर/घडसाना ब्लॉक प्रत्येक सप्ताह भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस आदेश की तामील व्यक्तिशः करना संभव नहीं है अतः उक्त आदेश को एक पाक्षीय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनूपगढ़ जिले की समस्त मुख्य सार्वजनिक स्थानों जैसे जिला कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय तहसील कार्यालय, बस स्टैण्ड, पुलिस थानों पर नोटिस चस्पा किया जाकर समाचार पत्रों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जायें। यह आदेश सम्पूर्ण अनूपगढ़ जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा जो 18 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा।

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