हड़ताल समाप्त कर आमजन की परेशानी को ध्यान में रखने के लिए की समझाइश
विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित
अनूपगढ, 03 जनवरी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कल्पना अग्रवाल द्वारा हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रांसपोटर्स एवं वाहन चालक यूनियन प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में बुधवार सुबह बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर ने ट्रांसपोर्टस यूनियन के प्रतिनिधियों से वार्ता कर आंदोलन को खत्म करने के लिए समझाइश की। जिला कलेक्टर ने उन्हें हिट एंड रन कानून की विस्तार से जानकारी दी और जनहित में अपने कार्य पर लौटने को कहा। कलेक्टर द्वारा उन्हें बताया गया कि फिलहाल सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून लागू नहीं किया गया है और जब भी इसे लागू किया जाएगा तब ट्रांसपोटर्स को अवगत करवाया जाएगा। उनसे वार्ता करने के बाद ही यह कानून अमल में लाया जाएगा।
जिला कलेक्टर ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के मामलों में तत्काल मेडिकल एवं पुलिस सहायता मुहैया करवाना है, ताकि दुर्घटना में आहत व्यक्ति की जान बचाई जा सके। इस कानून के लागू होने के पश्चात भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस प्रावधान के तहत दुर्घटना में आहत व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में ले जाने की बाध्यता उस परिस्थिति में लागू नहीं होती है, जब भीड़ के क्रोध के कारण या चालक के नियंत्रण के परे किसी अन्य कारण से ऐसा करना व्यवहार्य न हो। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्य तथा वाहन चालक आमजन को होने वाली परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए सहयोग करते हुए काम पर लौटें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुश्री प्रियंका तलानिया एवं पुलिस उप अधीक्षक श्री रामेश्वर लाल सहित विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए।