जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा का नया नवाचार,

आम नागरिकों को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सतर्कता सेल का किया गठन

सतर्कता सेल के माध्यम से आमजन के परिवाद का शीघ्रता से किया जाएगा निस्तारण

अनूपगढ, 13 जनवरी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अवधेश मीणा ने नया नवाचार करते हुए आम नागरिकों को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनसुनवाई एवं क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त परिवाद / प्रार्थना पत्र व सतर्कता प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारण और प्रभावी नियत्रंण हेतु सतर्कता सैल का गठन किया है। इस सतर्कता सैल में कनिष्ठ सहायक पूनमचंद तथा सूचना सहायक रविराज सिंह शामिल होंगे जो समस्त प्रकार की जनसुनवाई एंव सतर्कता संबंधी प्रकरणों को सबंधित अधिकारी / विभाग को जरिये मेल भिजवाकर निश्चित समय में रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने बताया कि दैनिक एवं क्षेत्र में भ्रमण के दौरान प्राप्त होने वाले परिवाद / प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट विभिन्न विभागों / कार्यालय द्वारा यथा समय पर प्रेषित नहीं की जाती है, जो खेदजनक स्थिति है। उन्होंनेजिले के समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भविष्य में जिला स्तर से परिवाद / प्रार्थना पत्र/पत्र इत्यादि जरिए विभागीय मेल पर प्रेषित किए जाएंगे, संबंधित विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर जरिए मेल dm.anu@rajasthan.gov.in पर रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रेषित रिपोर्ट निष्कर्षात्मक एवं स्पष्ट अनुशंषा के साथ होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि किसी परिवाद / प्रार्थना पत्र में विभागीय नोंगर्स अनुसार अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित परिपत्र / नियम की प्रति संलग्न करेंगे। इस कार्यालय से जिला कलक्टर स्टार मार्क एवं जनसुनवाई से संबंधित प्रेषित प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए निश्चित समय सीमा में रिपोर्ट भिजवाए जाने के साथ ही उक्त श्रेणी के प्रकरणों का पृथक से रजिस्टर संधारित करेंगे। उक्त श्रेणी के प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा जिला कलेक्टर स्तर से की जाएगी। जिला कलेक्टर श्री मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारी उक्त निर्देशों की पालना हेतु अधिनस्थ कार्यालय स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को पाबंद करना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित विभागीय अधिकारी परिवादी को भी उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/परिवाद के संबंध में की गयी कार्यवाही से सूचित करेंगे। उक्त निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में गंभीरता से लिया जाएगा।

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